भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत दर्ज कराने के बाद सात कार्यदिवसों के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंक को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनल्टी देनी होती है। इसके लिये ग्राहक को ट्रांजेक्शन के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है।
इन कदमों से आप वसूल सकते हैं 100 रुपये रोज
1.अपनी उस ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ बैंक में शिकायत करें।
2. बैंक को कार्ड की डिटेल (जो जरूरी हो), अकाउंट नंबर, एटीएम आईडी, ट्रांजेक्शन की तारीख और समय बताएं। ये जानकारियां अधिकृत कर्मचारी से शेयर करना ही ठीक रहेगा।
3.बैंक से शिकायत की वैध प्रति लेना ना भूलें, जिस पर ब्रांच मैनेजर के हस्ताक्षर भी हों।
4.शिकायत के सात कार्य दिवसों में आपके अकाउंट में पैसा न आए तो एनेक्शर-5 फॉर्म भरकर मैनेजर को दें। जिस दिन आप फॉर्म भरकर देंगे पेनल्टी की गिनती उसी दिन से होगी।
5. यदि आपको पेनल्टी की रकम नहीं मिलती है तो आप आरबीआई को ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में आरबीआई की वेबसाइट पर संपर्क करें।